नेशनल

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को दी बड़ी राहत

देहरादून: सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट सेक्टर में 75 प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर हरियाणा सरकार को बड़ी रहत दी हैI पूर्व में हरियाणा हाईकोर्ट ने एक आदेश के तहत यह कहा था कि प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय लोगों को ७५ प्रतिशत आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिएI जिसके बाद हाईकोर्ट के इस आदेश को हरियाणा सरकार चार फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थीI मामले के मुताबिक हरियाणा सरकार ने विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की थी। सीजेआई एनवी रमण की पीठ के समक्ष इस याचिका का उल्लेख करते हुए सॉलिसिटर जनरल ने इसे तत्काल सूचीबद्ध करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, मुझे 90 सेकंड सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली और वैधानिक अधिनियम पर रोक लगा दी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button