राष्ट्रीय
गृह मंत्रालय ने यूएपीए कानून के तहत अहमद अहंगर को किया आतंकी घोषित
देहरादून: केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में कट्टरपंथी ताकतों के मजबूत होने की वजह से आतंकवादी घटनाओं के बढ़ने का खतरा जताया है। इस्लामिक स्टेट के जम्मू-कश्मीर में सक्रिय होने के खतरे को देखते हुए गृह मंत्रालय ने श्रीनगर के एक अहमद अहंगर को यूएपीए कानून के तहत आतंकी घोषित कर दिया है।
गृह मंत्रालय की ओर से जारी हुए नोटिफिकेशन में बताया गया हैं कि अहमद अहंगर उर्फ अबु उस्मान अल-कश्मीरी को यूएपीए कानून, 1967 के तहत आतंकी घोषित कर दिया गया है। श्रीनगर का रहने वाला अबु उस्मान फिलहाल अफगानिस्तान में है और जम्मू-कश्मीर में इस्लामिक स्टेट के लिए आतंकियों की भर्ती करने वालों में प्रमुख है।
उन्होंने बताया कि अलकायदा फिलहाल भारत में इस्लामिक स्टेट के लिए भर्तियों के रास्ते खोलने की कोशिश में जुटा है। अहंगर कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिशों में जुटा है और इसके लिए अपने कश्मीर आधारित नेटवर्क से लोगों की पहचान भी शुरू कर दी है।
गृह मंत्रालय ने बताया कि आईएसआईए ने अहंगर को भारत पर हमलों के लिए आतंकियों की भर्ती की जिम्मेदारी सौंपी है। वह भारत पर केंद्रित एक ऑनलाइन प्रोपेगैंडा मैगजीन निकालने में भी भूमिका निभा चुका है। वह पिछले दो दशकों से जम्मू-कश्मीर में वॉन्टेड आतंकी है और अब अलग-अलग आतंकी संगठनों के बीच सहयोग बिठाकर कश्मीर में आतंक फैलाने की कोशिश में जुटा है।