उत्तराखण्ड

शिक्षकों के तबादलों पर चुनाव आयोग सख्त, रोक लगाने के दिए निर्देश

देहरादून: राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले किए गए शिक्षकों के तबादलों पर चुनाव योग के निर्देशों के बाद रोक लगा दी गई हैI शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। जिसके बाद बेसिक व माध्यमिक के 650 से अधिक शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, प्रधानाचार्यों और शिक्षाधिकारियों के स्थानांतरण फ़िलहाल रोक दिए गए हैं।

दरअसल बीती आठ जनवरी से राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है। इस बीच आचार संहिता लागू होने से ऐन पहले सरकार ने 392 बेसिक शिक्षकों व 260 माध्यमिक शिक्षकों के तबादला आदेश जारी किए। स्थानांतरण अधिनियम की नियम-27 के अंतर्गत मुख्य सचिव समिति ने गंभीर बीमारी, विधवा, विधुर, पारस्परिक व दांपत्य नीति के अंतर्गत 678 शिक्षकों के तबादलों पर सहमति दी थी। इस संबंध में कार्मिक ने बीती तीन जनवरी को आदेश जारी किया था।

कार्मिक के आदेश के बाद शिक्षा विभाग को आदेश जारी करने में दो-तीन दिन से ज्यादा वक्त लगा। परिणामस्वरूप आचार संहिता से ऐन पहले नियम-27 के अंतर्गत तबादला आदेश जारी किए गए। तबादलों को लेकर विवाद भी हुए। तबादलों में शिक्षकों को तैनाती के लिए उनसे प्राप्त विकल्पों के आधार पर एक से ज्यादा स्थान अंकित किए गए थे। शिक्षकों के अतिरिक्त शिक्षाधिकारियों के भी काफी संख्या में तबादले किए गए थे। आवेदन पर भी इन तबादलों को लेकर विपक्ष मुखर रहा।

चुनाव आयोग ने इन तबादलों की शिकायत होने के बाद इन पर त्वरित रोक लगाने के निर्देश दिएI जिसके बाद शिक्षा सचिव ने चुनाव आयोग के निर्देशों का सख्ती से पालन करने करते हुए स्थानांतरणों पर रोक लगाने के आदेश जारी किये।

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