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अवैध अतिक्रमण: सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

देहरादून: सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अवैध अतिक्रमण के मुद्दे पर नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रभावित हजारों लोगों ने राहत की सांस ली है। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को नोटिस जारी करते हुए कहा कि सात दिन में 50 हजार लोगों को इस तरह से नहीं हटाया जा सकता। कोर्ट ने यह भी पूछा कि पुनर्वास की व्यवस्था क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमीन खरीद-फरोख्त का सवाल है।भूमि की प्रकृति क्या रही है

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