उत्तराखण्ड
पुरोला से धारा 144 हटी, पूर्व में 19 जून तक लागू थी धरा
उत्तरकाशी: विगत दिनों लैंड जिहाद व लव जिहाद के खिलाफ होने वाली महापंचायत को देखते हुए जिला प्रशासन ने पुरोला तहसील के अंतर्गत धारा 144 लगा दी थीI जिसे अब स्थिति सामान्य होने पर हटा दिया गया हैI इससे पूर्व 14 जून से 19 जून तक धारा 144 प्रभावी रूप से लागू की गई थीI
पुरोला में लैंड जिहाद व लव जिहाद के विरोध में महापंचायत होने के ऐलान के बाद ला इन आर्डर कि स्थिति न बिगड़ जाने को लेकर प्रशासन ने पुरोला में 14 जून से 19 जून तक धारा 144 लागू कर दी थीI वहीं शुक्रवार 16 जून को थानाअध्यक्ष पुरोला की जांच अख्या पर उपजिलाधिकारी ने पुरोला से धारा 144 हटा दी हैI अब पुरोला तहसील क्षेत्र के अंतर्गत धारा 144 लागू नही है।