उत्तराखण्ड

राष्ट्रीय लोक अदालत में होगा वादों का निस्तारण

टिहरी: जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टिहरी गढ़वाल योगेश कुमार गुप्ता ने मीडिया प्रतिनिधियों के साथ राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि जनपद टिहरी के प्रत्येक न्यायलय में अगले माह राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना हैI राष्ट्रीय लोक अदालत के चलते धारा 138 एन.आई एक्ट समेत विभिन्न मामलों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया जायेगाI शुक्रवार देर सांय अपने न्यायालय कक्ष में पत्रकारों से वार्ता करते हुए जिला न्यायाधीश ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2023 को जनपद टिहरी गढ़वाल के समस्त न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जायेगी। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकृति के वादों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया जायेगाI बताया कि फौजदारी के शमनीय मामले, धारा 138 एन.आई. एक्ट से सम्बन्धित मामले, धन वसूली से सम्बन्धित मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रमिक रोजगार विवाद से सम्बन्धित मामले, विद्युत एवं जल बिलो व अन्य बिलों के भुगतान के मामले (गैर शमनीय मामलों के अतिरिक्त), वैवाहिक विवाद के मामले (तलाक के अतिरिक्त), भूमि अर्जन के मामले (दीवानी न्यायालयो/अधिकरणों में लम्बित), वेतन, भत्तों एवं सेवानिवृत्ति के लाभों से सम्बन्धित मामले, राजस्व वाद (मात्र जिला न्यायालयों में लम्बित), अन्य दीवानी के मामले (किराये, सुविधा अधिकार निषेधाज्ञा दस विशिष्ट प्रदर्शन सूटस) आदि अन्य ऐसे मामले जो सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित किये जायंगे। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति अपने मामले को राष्ट्रीय लोक अदालत में निरस्तारित करवाना चाहते हैं, वह दिनांक 10 फरवरी, 2023 तक किसी भी कार्यदिवस में सम्बन्धित न्यायालय में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र देकर अपने मामले को नियत करवायें।

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