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आबकारी विभाग का आदेश, एक सितंबर के बाद शराब पर नही मिलेगी छूट

देहरादून: आबकारी विभाग ने दिल्ली में एक सितंबर के बाद शराब की बिक्री पर किसी तरह की छूट या ऑफर न देने के आदेश दिए हैं। साथ ही सभी दुकानों पर शराब की बिक्री निर्धारित कीमतों दे जाने को कहा हैं। आबकारी विभाग की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि अगर कोई भी दुकानदार निर्धारित मूल्य से कम या ज्यादा पर शराब बेचता पाया जाता है तो उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।

बता दें, वर्ष 2021-22 की नई नीति के तहत शराब की बिक्री पर दुकानदारों को निर्धारित कीमतों पर छूट देने और बिक्री बढ़ाने के लिए ऑफर देने का अधिकार दिया गया था| लेकिन पुरानी व्यवस्था के तहत शराब की दुकानें खोले जाने पर यह व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो जाएगी।

वहीं नई नीति के तहत सरकार ने दिल्ली में ड्राई-डे की संख्या को कम कर दिया था लेकिन अब पुरानी नीति के लौटने के बाद राजधानी में ड्राई-डे की संख्या फिर से पुरानी नीति के तहत 21 हो जाएगी।

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