उत्तराखण्ड
ईपीएफओ के पेंशनधारको को बड़ी राहत, नवंबर तक जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की बाध्यता ख़त्म
देहरादून : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने पेंशनधारकों को बड़ी राहत दी है I अब ईपीएफओ के पेंशनधारको जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए नया नियम बनाया गया है। ईपीएफओ ने हर वर्ष नवंबर में जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की बाध्यता समाप्त कर दी है। नए नियम के मुताबिक, पेंशनभोगी किसी भी समय जीवन प्रमाणपत्र जमा करा सकते हैं। जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की तारीख से एक साल तक के लिए वैध होगा।
बता दे कि पेंशनधारकों को पेंशन मिलना जारी रहे, इसके लिए उन्हें अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा कराना जरूरी होता है। वहीं ईपीएफओ के कर्मचारी पेंशन स्कीम 95 (ईपीएस 95) के तहत कुमाऊं में 50 हजार से अधिक पेंशनर हैं। ईपीएफओ ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जानकारी दी है कि ईपीएस 95 पेंशनभोक्ता क्या आपके जीवन प्रमाणपत्र की वैधता अवधि समाप्त हो रही है? अब किसी भी समय जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सकते हैं। यह जमा करने की एक साल की अवधि तक वैध रहेगा।
ईपीएफओ हल्द्वानी के सहायक आयुक्त उदित साह ने बताया कि ईपीएस पेंशनभोगी के लिए जीवन प्रमाणपत्र जमा कराना जरूरी है। किसी पेंशनभोगी ने 30 नवंबर 2021 को जीवन प्रमाणपत्र जमा किया था तो उसे अब 30 नवंबर 2022 से पहले प्रमाणपत्र जमा कराना होगा। अंतिम तिथि से पहले जमा नहीं कराने पर पेंशन रोक दी जाती है। जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए पेंशन पेमेंट आर्डर (पीपीओ) नंबर, आधार, बैंक खाते की जानकारी की जरूरत होती है।
बता दे कि पेंशनभोगी अपना जीवन प्रमाणपत्र कामन सर्विस सेंटर (सीएससी), भारतीय डाक भुगतान बैंक (आईपीपीबी), डाकघर जैसे पेंशन जारी करने वाले बैंक और उमंग एप या ईपीएफओ कार्यालय में जाकर जमा कर सकते हैं। इसे आनलाइन या आफलाइन दोनों तरीके से जमा कराया जा सकता है।