राज्य में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी
देहरादून : कोरोना के बढ़ते मामलो को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन के तहत कोविड 19 संक्रमण के चलते राजनीतिक दलों के सार्वजनिक स्थानों पर रैली, धरना-प्रदर्शन पर 22 जनवरी तक रोक रहेगी। राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों में सभागार की क्षमता 50 प्रतिशत अथवा 300 लोगों को एकत्र होने की अनुमति होगी I इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र और 12 वीं कक्षा तक सभी शैक्षणिक संस्थान 22 जनवरी तक बंद रहेंगे।
11 जनवरी को जारी पुरानी एसओपी की अवधि आज समाप्त हो गई थी। रविवार शाम मुख्य सचिव और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सीईओ डॉ. एसएस संधु ने कोविड 19 के लिए संशोधित एसओपी जारी की। मुख्य सचिव के अनुसार कोविड के तहत लागू प्रतिबंधों को 22 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। नाइट करफ्यू, व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए तय समयावधि पूर्व की तरह लागू रहेगी।
जारी गाइडलाइन में आंगनबाड़ी केंद्र, 12 वीं कक्षा तक के सभी सरकारी व सहायताप्राप्त व निजी स्कूल 22 जनवरी तक बंद रहेंगे , इसके साथ ही स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क भी बंद रहेंगे I वहीं ,राजनीतिक दलों की गतिविधियों पर भी 22 जनवरी तक पांबदी के साथ इंडोर कार्यक्रम को सशर्त छूट दी गयी है I
नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक लागू रहेगा। जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पा, सैलून, थिएटर, ऑडिटोरियम, मीटिंग हॉल केवल 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित होंगे। खेल संस्थान, स्टेडियम, खेल के मैदान खिलाडियों के प्रशिक्षण के लिए 50 फीसदी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे।
इसी प्रकार खुले अथवा बंद स्थान पर होने वाले विवाह समारोह, शवयात्रा आदि में केवल 50 फीसदी क्षमता में ही लोग शामिल होंगे I
इसी प्रकार होटल,रेस्तरा, ढाबों में भी 50 प्रतिशत का मानक लागू होगा व होटलों के कांफ्रेंस हाल, स्पा, जिम का भी 50 प्रतिशत क्षमता में प्रयोग किया जा सकेगा। इन सभी में कोविड 19 के लिए तय मानकों का सख्ती से पालन करना होगा।