उत्तराखण्ड

पांवटा साहिब में नगर एवं ग्राम योजना विभाग द्वारा बैठक का आयोजन

हिमाचल प्रदेश

पांवटा साहिब,

र्नगर एवं ग्राम योजना विभाग के नगर योजना कार्यालय पांवटा साहिब द्वारा चैंबर ऑफ कॉमर्स गोंदपुर के सभागार में जनजागरण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों सहित क्षेत्र के लोगों एवं जिले के निजि प्रारूपकारों ने भी भाग लिया ।

बैठक के दौरान सहायक नगर योजनाकार द्वारा पांवटा साहिब विशेष क्षेत्र एवं टी0सी0पी0 की आवश्यकता व महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने नगर योजना अधिनियम 1977 के अधीन राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित विभिन्न नीतियों एवं नियमों के बारे में बताया।

सहायक नगर योजनाकार ने योजनवद्व निर्माण के फायदों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्लॉट का सही आकार होने से ग्राम एवं शहर का भी विकास होगा। उन्होंने कहा कि मकान के चारों ओर सैट बैक्स, खुले स्थान छोड़ने से मकान में नमी, सीलन व बिमारियों से मुक्ति, उचित हवा व रोशनी का होना, आग व अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बचाव, घर के रख-रखाव में सुविधा, पार्किंग के लिए जगह, स्वच्छ वातावरण, सर्विस लाईनों के लिए जगह उपलब्ध होगी।

उन्होंने कहा कि सीमित मंजिला मकान बनाने से भूकम्प या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा साथ ही सही धूप, रोशनी व हवा का मिलना तथा कम जानमाल का नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि मकान के अन्दर पार्किंग होने से सड़कों पर गाड़ियों का आवागमन सुचारू रूप से बनाये रखना तथा गाड़ी को नुकसान व चोरी से बचाया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि भूमि कटाव 3.50 मीटर से अधिका न हो साथ ही भूमि कटान को सही तरीके से करना चाहिए । उन्होंने सोलर प्रावधान तथा डेवलपमेंट प्लान पांवटा साहिब के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी।

इसके उपरान्त सहायक नगर योजनाकार द्वारा हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना विनियम 1, 7 व 8 के बारे में बताया गया। इसके अतिरिक्त सेक्शन 16 (सी) हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम 1977 के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई जिसमें प्लॉट सब-डिविजन की उपयोगिता व इसके न करवाने के दुष्परिणामों के बारे में भी बताया गया।

बैठक में अपार्टमैंट/ रेरा विनियम के बारे में भी जानकारी दी गई उन्होंने कहा कि जहां पर 8 रिहायशी इकाइयों व 2500 वर्ग मीटर से ज्यादा प्लॉट एरिया है वहां पर हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना विनियम-7 लागू होंगे व रेरा में पंजीकरण अनिवार्य है।

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