उत्तराखण्ड

डीएम ने एमडीडीए, पुलिस, फायर सहित अन्य विभागों को ऐसे कोचिंग संस्थानों को चिह्नित करने के दिए निर्देश

यह भी देखेंगे अफसर
– काेचिंग संचालक के पास सभी एनओसी-प्रमाणपत्र हैं या नहीं

– आग से बचाव के पूरे इंतजाम होना जरूरी

– विद्युत सुरक्षा के उपाय करना आवश्यक

– इलेक्ट्रिक सेफ्टी विभाग से प्रमाणपत्र अनिवार्य

– बेसमेंट में संचालित कोचिंग सेंटर्स होंगे चिह्नित

बेसमेंट में संचालन मिला तो होगी कार्रवाई
डीएम सोनिका ने कहा, आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 22 के तहत जारी आदेश के मुताबिक यह जांच की जाएगी कि बेसमेंट में कोचिंग क्लास तो संचालित नहीं हो रही हैं। ऐसा पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी।

इन क्षेेत्रों में होता है अधिक जलभराव
बलवीर रोड, इंदर रोड, आनंद विहार, मोहित नगर, रीठामंडी, प्रकाश विहार, साकेत कॉलोनी, राजीव नगर, करनपुर रोड, इंदिरा कॉलोनी, सालावाला रोड, यमुना कॉलोनी, त्यागी रोड, रेसकोर्स रोड, अधोईवाला, कारगी, मयूर विहार, कामद्रोणपुरी, अलकनंदा एनक्लेव, ब्रह्मपुरी, चमनपुरी, अमन विहार, पार्क रोड, कौलागढ़ रोड, कैनाल रोड, इंजीनियर्स एन्क्लेव, इंदिरा गांधी मार्ग, वनस्थली, व्योमप्रस्थ, राजीव नगर, केशव विहार, कालीदास रोड, लक्ष्मी रोड, गांधी रोड, गोविंदगढ़, महारानीबाग आदि क्षेत्रों में जलभराव की समस्या रहती है

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